थाना कोतवाली क्षेत्र के कुख्यात बदमाश पर रासुका के तहत कार्रवाई
बैतुल.थाना कोतवाली बैतूल क्षेत्र में दिनांक 15.10.2024 की रात हुई चाकूबाजी, लूटपाट, और गंभीर मारपीट की घटनाओं में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई।
घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित अपराध पंजीबद्ध किए गए
1. अपराध क्रमांक 1004/24 – हत्या का प्रयास
2. अपराध क्रमांक 1005/24 – गंभीर रूप से मारपीट
3. अपराध क्रमांक 1006/24 – हत्या का प्रयास
4. अपराध क्रमांक 1007/24 – लूट एवं मारपीट
5. अपराध क्रमांक 1008/24 – गंभीर रूप से मारपीट
इन अपराधों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मुख्य आरोपी पर रासुका की कार्रवाई
उक्त घटनाओं में संलिप्त मुख्य आरोपी रोशन उर्फ रोशु पिता दीपक नागवद, उम्र 21 वर्ष, निवासी विवेकानंद वार्ड, ग्रीन सिटी, थाना गंज बैतूल, के आपराधिक इतिहास और समाज में उसके कृत्यों से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए, आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आरोपी को केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध रखने का आदेश दिनांक 30.10.2024 को पारित किया गया। इसके उपरांत, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश को उचित मानते हुए आरोपी को दिनांक 31.01.2025 तक (अगले 03 माह) के लिए निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस की सतर्कता और तत्परता
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के विरुद्ध कठोर संदेश देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पुलिस अधीक्षक की अपील एवं जनता के लिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन झारिया ने कहा कि बैतूल पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बैतूल पुलिस प्रतिबद्ध है।
बैतूल पुलिस जनता से अपील करती है कि समाज में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100/112 पर दें।
Views: 418









