Breaking News

राजीव गांधी जी की 82वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्मरण 15 अगस्त से पहले सभी शहीद स्मारकों और महापुरुषों की प्रतिमाओं के परिसरों की सुरधेगी सूरत: पार्षद खुशबू अतुलकर ने नपा अध्यक्ष को सौंपा पत्र खाद पंजीयन कर लौट रहे किसानों को बनाया था निशाना, जंगल बैरियर के पास दिया वारदात को अंजाम पत्नी पर कथित टिप्पणी से भड़का युवक, पीछे से चाकू घोंपकर की हत्या की कोशिश; खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचा घायल, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार सांईखेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे का चाकू भी बरामद छत्रसाल वार्ड में 54 वर्षीय व्यक्ति का चार दिन पुराना शव मिलने से सनसनी पत्नी इलाज के लिए नागपुर गई थी, घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना आवासीय नजूल भूमि पर संचालित शराब दुकान पर उठे सवाल, किराए पर दी नजूल की भूमि की दुकान नियमों के उल्लंघन के आरोप,जाच के बाद भी नजूल पट्टा नही हुआ निरस्त

थाना सांईखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई गौवंश तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया

थाना सांईखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई गौवंश तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया

बैतुल. पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के निर्देशन में तथा एसडीओपी बैतूल सुश्री शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में थाना सांईखेड़ा पुलिस द्वारा गौवंश तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर तीन नग मवेशियों को गौशाला पहुंचाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.03.2025 को रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गौवंश को अवैध रूप से महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जा रहा है। इस पर थाना सांईखेड़ा पुलिस द्वारा ग्राम रावा के आगे पारसडोह जाने वाली सड़क पर बिसनूर-रावा तिराहे के पास रात्रि लगभग 02:00 बजे घेराबंदी की गई। पुलिस ने मौके पर एक व्यक्ति को तीन बैलों को रस्सी से बांधकर लकड़ी से क्रूरता पूर्वक मारते हुए भूखी-प्यासी हालत में महाराष्ट्र की ओर ले जाते हुए देखा।

आरोपी की पहचान

पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दौलत पिता दशरथ देशमुख (उम्र 25 वर्ष), निवासी रावा, थाना सांईखेड़ा बताया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बैल महाराष्ट्र के कत्लखाने में बेचने के लिए ले जा रहा था तथा उसके पास गौवंश परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।

आरोपी पर दर्ज धाराएँ
आरोपी का कृत्य निम्नलिखित अपराधों के तहत दंडनीय पाया गया—

– मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9
– मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 11
– पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ)

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सांईखेड़ा निरीक्षक राजन उईके, प्रआर विनय जायसवाल (25), आरक्षक अविनेश चौरे (410), आरक्षक आदित्य (611), आरक्षक देवेन्द्र (425) एवं सैनिक चंद्रभान (284) की सराहनीय भूमिका रही।

Ibn 24 Bharat
Author: Ibn 24 Bharat

और पढ़ें

पत्नी पर कथित टिप्पणी से भड़का युवक, पीछे से चाकू घोंपकर की हत्या की कोशिश; खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचा घायल, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार सांईखेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे का चाकू भी बरामद

Buzz4 Ai

पत्नी पर कथित टिप्पणी से भड़का युवक, पीछे से चाकू घोंपकर की हत्या की कोशिश; खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचा घायल, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार सांईखेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे का चाकू भी बरामद

error: Content is protected !!